हरियाणा कन्यादान योजना का शुभारम्भ राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है । इस योजना के अंतर्गत राज्य की गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए पहले 41 ,000 रूपये की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जा रही थी जिसको बढाकर 51000 रूपये कर दिया (For the marriage of daughters, the amount of 41000 rupees has been increased to 51000 rupees.) गया है ।इस Haryana Kanyadan Yojana की हरियाणा विवाह शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है । इस योजना के तहत राज्य के सभी वर्गों को लड़कियों को शादी के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है।
- हरियाणा शादी शगुन योजना
- हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत बढ़ाई गई आर्थिक सहायता की राशि
- रेवड़ी जिले में 10 जोड़ों को प्रदान किए गए 2.5 लाख रुपए
- हरियाणा कन्यादान योजना में दी जाने वाली अनुदान धनराशि
- हरियाणा कन्यादान योजना में आवेदन कैसे करे?
- यूजर लॉगइन करने की प्रक्रिया
- पॉलिसी डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल ग्रांटेड डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया
हरियाणा शादी शगुन योजना
इस योजना का शुभारंभ “अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग” हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। विवाह शगुन योजना में अनुसूचित जाति / जनजाति व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग के साथ-साथ विधवाओं की लड़कियों को भी लाभ (Girls belonging to scheduled castes / tribes and below poverty line as well as widows will also be provided benefits.) प्रदान किया जायेगा। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी अपनी बेटी की शादी के लिए इस शादी शगुन योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें सबसे पहले इस योजना के तहत आवेदन करना होगा । इस धनराशि के ज़रिये राज्य के गरीब लोग अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर पाएंगे ।
हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत बढ़ाई गई आर्थिक सहायता की राशि
हरियाणा कन्यादान योजना को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा टपरीवास समुदाय की गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले नागरिकों की कन्याओं की शादी पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के गरीब एवं जरूरतमंद नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। सरकार द्वारा पात्र नागरिकों को दी जाने वाली शगुन की राशि में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। अब गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति/ जनजाति तथा तपरोवास समुदाय के परिवारों को कन्यादान के रूप में 51 हजार रुपए की जगह 71 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
शगुन के तौर पर इस योजना के अंतर्गत 66 हजार रुपए की राशि शादी के अवसर पर तथा ₹5000 की राशि शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले नागरिकों को प्रदान की जाने वाली राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। अब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मिलने वाली शगुन की राशि बढ़ाकर ₹31000 कर दिया गया है। जो कि पहले ₹11000 थी। इसमें से ₹28000 की राशि शादी पर कन्यादान के तौर पर एवं ₹3000 की राशि शादी के बाद पंजीकरण करवाने पर प्रदान की जाएगी।

